हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी ! प्रदेश को मिली 2 नई योजनाओं की सौगात ! जानिये किन लोगों को मिलेगा लाभ ?
Great news for poor families in Haryana! State got the gift of 2 new schemes! Know which people will get the benefit?

हरियाणा में किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की सौगात पहले ही दे रखी है। ऐसे में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 2 नई योजनाओं की दी सौगात है। सीएम खट्टर ने व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की और दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की भी हुई शुरुआत की है।
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हरियाणा में किसानों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की सौगात पहले ही दे रखी है। ऐसे में अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 2 नई योजनाओं की दी सौगात है। सीएम खट्टर ने व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना की शुरुआत की और दीनदयाल उपाध्याय परिवार सुरक्षा योजना की भी हुई शुरुआत की है।
बता दें कि अकसर काम करते-करते लोगों को आकस्मिक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है यह योजनाएं उस मुश्किल वक्त में काम आएंगी।
रेहड़-पटरी वालों के सामान की क्षतिपूर्ति कर सकें इसके लिए योजना
सीएम ने कहा कि कामकाज में सबसे ज्यादा नुकसान कृषकों का हुआ है इसलिए सरकार ने किसानों के नुकसान के लिए भी क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया है। रेहड़ी, खोमचे वालों के सामान की क्षतिपूर्ति कर सकें इसके लिए योजना बनाई गई है।
सीएम ने कहा कि पंचकूला में सेक्टर 9 में हुई दुर्घटना में सरकार ने तुरंत मदद पहुंचाई थी। वहीं 20 साल से अधिक मालिकाना हक वालों को निर्धारित रेट कर उनको मालिकाना हक दिया गया है।
जीएसटी कलेक्शन में हमारे व्यापारियों ने शानदार सहयोग किया
यही नहीं सरकार ने व्यापारियों के लिए न्यास भी बनाया है, जिसमें सरकार और व्यापारी मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में हमारे व्यापारियों ने शानदार सहयोग किया है शुरू में जीएसटी का विरोध हुआ लेकिन आज वहीं जीएसटी कारगर साबित हुई है।
जीएसटी से आज का व्यापार सुगम हुआ है। 4 महीने पहले 166000 करोड़ का मासिक कलेक्शन किया था और अब जीएसटी कलेक्शन में 68142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हम बड़े राज्यों में नंबर वन पर हैं।
योजना के बारे मे...
हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 'दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना' शुरू करने की घोषणा की है।
योजना के अन्तर्गत परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपए सालाना आय वाले परिवार के सदस्य की मौत या दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।
योजना के अन्तर्गत मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर निम्नलिखित रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
6 साल की उम्र तक 1 लाख रुपए।
6-18 साल की उम्र तक 2 लाख रुपए।
18-25 साल की उम्र तक 3 लाख रुपए।
25-40 साल की उम्र तक 5 लाख रुपए।
40-60 साल की उम्र तक 2 लाख रुपए।
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
हरयाणा के स्थायी निवासी।
परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक।
जल्द ही सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का विवरण व आवेदन का तरीका जारी किया जायेगा।