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हरियाणा में GST बिल भरने वाले बन सकते हैं करोड़पति, जानिये क्या है सरकार की स्कीम ? ​​​​​​​

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भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से हरियाणा सहित देश के तीन राज्यों नामत: असम व गुजरात तथा तीन केंद्र शासित प्रदेशों नामत: पुडुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन व दीव में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना शुक्रवार से आरंभ हो गई।
 
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट-टू की मार्केट से इस योजना का शुभारंभ किया।

 भारत सरकार में राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा (स्टेट जीएसटी) के प्रधान सचिव श्री देवेंद्र कल्याण, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन श्री संजय कुमार अग्रवाल तथा जीएसटी बोर्ड के सदस्य श्री शशांक प्रिय भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
 
उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि टैक्स  अदायगी को प्रोत्साहन के लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना का हिस्सा बन कर आप सरकार को टैक्स की अदायगी करेंगे तो सरकार भी आपको प्रोत्साहन के रूप में इनाम देगी। इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का वार्षिक कॉपर्स फंड निर्धारित किया गया है। देश के विकास में टैक्स पेयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 

उन्होंने मार्केट एसोसिएशन से सदस्यों से भी अपील करते हुए कहा कि आप भी उपभोक्ताओं को बिल दीजिए और इस योजना के बारे में उन्हें प्रोत्साहित भी करें।

उन्होंने मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना के शुभारंभ अवसर पर एक बड़ा दिन बताते हुए कहा कि इस योजना के तहत मोबाइल एप या पोर्टल पर बिल अपलोड करने वाले उपभोक्ताओं का लक्की ड्रा निकाला जाएगा, जिसके तहत मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के दो पुरस्कार दिए जाएंगे। 

वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। इससे पहले उन्होंने स्वयं भी केंद्रीय राजस्व सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ सेक्टर 15 पार्ट टू मार्केट में ग्रॉसरी स्टोर से सामान की खरीदारी की और योजना से जुड़े एप पर बिल अपलोड भी किया।
 
  केंद्रीय राजस्व सचिव श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस/बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देना है। ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ के तहत इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है, ताकि वे समस्त विक्रेताओं से ‘बिल मांगने’ को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें। 

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत संबंधित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बिल (बी2सी इनवॉयस) उपयुक्त पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। इनवॉइस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब पोर्टल Òweb.merabill.gst.gov.inÓ   पर भी अपलोड किए जा सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह तक देश में 50 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने मोबाइल पर यह एप्लीकेशन डाउनलोड की है।
 
इस अवसर पर आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा के कमिश्नर अशोक कुमार मीणा, डीसी निशांत कुमार यादव, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) के चीफ कमिश्नर  उपेंद्र गुप्ता, सीजीएसटी गुरुग्राम के कमिश्नर पॉल राजेंद्र लाकड़ा, एडिशनल कमिश्नर तुलेश्वर प्रसाद, आबकारी एवं कराधान विभाग हरियाणा के एडिशनल ईटीसी सिद्धार्थ जैन सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।
 

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