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हरियाणा में अब पेड़ों को मिलेगी पेंशन, 20 सितंबर तक करें आवेदन

HARYANA

डीसी कैप्टन शक्ति ङ्क्षसह ने कहा कि सरकार द्वारा पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए  प्रदेशभर मे 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लागू की गई है। पेंशन के रूप में अढाई हजार रुपए सालाना उस व्यक्ति को दिए जाएंगे, जिनके घर या निजी जमीन पर पुराना वृक्ष है। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
      
डीसी ने योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वह देखभाल के लिए सरकार से अढाई हजार रुपए ले सकता है। उसे वृक्ष की देखभाल करनी होगी। उसे पानी, खाद, मिट्टी की जरूरत है तो वह इस पेंशन से पूरी कर सकता है। 

यह योजना पुराने वृक्षों को बचाने के लिए है। जिनके घर में ऐसे पुराने वृक्ष लगे हुए हैं, वे उन्हें काटने के बजाए सरकार से पेंशन लेकर बचाए रख सकते हैं। वृक्ष को मिलने वाली पेंशन की राशि उसके मालिक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधों से हमें सुरक्षित ऑक्सीजन गैस निशुल्क मिलती है।

पात्र व्यक्ति ऐसे कर सकते हैं आवेदन
डीसी ने बताया कि पात्र व्यक्ति जिले के वन विभाग कार्यालय में जाकर आगामी 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद गठित समिति द्वारा उस आवेदन का आकलन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त सभी शर्तें पूरी पाई जाती हैं तो लाभार्थी व्यक्ति को वृक्षों की मिलने वाली पेंशन दे दी जाएगी। इसके लिए संबंधित कागजात जमा कराने होंगे।

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