logo

हरियाणा की BJP-JJP गठबंधन सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण किया रद्द

news
 

Haryana News: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से गठबंधन सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में दिए गए 75 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आरक्षण देने वाले कानून के मुद्दे पर अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था। 

न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की खंडपीठ ने राज्य के कई औद्योगिक निकायों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया, जिन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया था।


पीठ ने 19 अक्टूबर को कहा था कि दलीलें सुनी जा चुकी हैं और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यह दूसरी बार था जब उच्च न्यायालय ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था। 

17 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने उस कानून का विरोध और बचाव करने वाले सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर बहस शुरू हो गई थी। 

इसी साल अप्रैल में हाई कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई शुरू की। अब करीब छह महीने तक दोबारा मामले की सुनवाई के बाद फैसला आया है।
 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now