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हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर, अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय को बढ़ाया

हरियाणा में नगर निगम, नगर परिषद व समितियों के मेयर
 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार और जनता के बीच एक अहम भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसलर्स, नगर परिषद के अध्यक्षों सहित सदस्यों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया। 

तदानुसार राज्य सरकार ने मेयर के मानदेय को 20,500 रुपये मासिक से बढ़ाकर 30,000 रुपये किया है। इसी प्रकार, सीनियर डिप्टी मेयर का मानदेय 16,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, डिप्टी मेयर का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा पाषर्दों का मानदेय 10,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये किया है।

इसके साथ ही, नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय भी बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया है, जोकि पहले 10,500 रुपये मासिक था। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये, पार्षदों का मानदेय 7,500 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया है। 

इसी कड़ी में नगर समितियों के अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये, उपाध्यक्ष का मानदेय 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये तथा पार्षदों का मानदेय भी 4,500 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया है।

पिछले 9 सालों में हरियाणा ने संस्थागत शहरी विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जो इस राज्य के शहरों को मौद्रिक और सुरक्षित बनाने के लिए किए गए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, सार्वजनिक परिवहन, भूमि और शहरी नियोजन इत्यादि कदमों से हरियाणा ने शहरों का योजनाबद्ध और सुरक्षित विकास सुनिश्चित किया है।

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