logo

Haryana News: UHBVN बिजली धारकों को खट्टर सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी, किया बड़ा ऐलान

whatsapp chat click here to check telegram
Haryana News

हरियाणा सरकार ने परिवारों के लिए अंत्योदय बिल माफी योजना शुरू करने का फैसला किया है। पीपीपी डेटा के अनुसार 1 लाख रुपये प्रति वर्ष तक सत्यापित आय, बिजली कनेक्शन चालू या कटा हुआ और पिछले 12 महीनों में 150 रुपये तक की औसत मासिक बिजली खपत वाले सभी अंत्योदय परिवार इस योजना के तहत पात्र होंगे। दो या अधिक बिलिंग चक्रों के लिए यूनिट या बिजली बिल का भुगतान नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि कटे हुए कनेक्शन की स्थिति में 6 माह के अंदर कनेक्शन काटने पर पूरी राशि जमा करने अथवा प्रथम किस्त जमा करने पर कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। यदि कनेक्शन कटे हुए 6 माह से अधिक समय हो गया है तो उसे नया कनेक्शन माना जाएगा तथा अग्रिम उपभोग राशि जमा करने पर ही पुनः जोड़ा जाएगा।

शर्ते वे कंपाउंडिंग राशि का 100 प्रतिशत एकमुश्त और जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत या 3,600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान कर सकते हैं। यह योजना विभाग द्वारा वापस लिये जाने तक वैध रहेगी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के एक प्रवक्ता ने बताया कि योजना के तहत आवेदक को केवल पिछले 12 महीनों की मूल राशि का भुगतान करना होगा, जो अधिकतम 3,600 रुपये होगी। यह राशि एकमुश्त या 6 ब्याज मुक्त किश्तों में।

उन्होंने यह भी बताया कि विवादित बिलों के मामले में, पात्र अंत्योदय परिवारों को विवादित राशि का 25 प्रतिशत या 3,600 रुपये, जो भी कम हो, का भुगतान करना होगा। इसके अलावा, इस योजना से पहले के बिजली चोरी के मामले भी इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

यूएचबीवीएन राज्य के सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पात्र परिवारों से अनुरोध करता है कि वे सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठाएं और मुख्यधारा में शामिल हों।