Haryana News सिरसा जिला के व्यापारी वन टाइम सेटलमेंट योजना का उठाएं लाभ
सिरसा, 26 फरवरी।
हरियाणा सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए चलाई जा रही वन टाइम सेटलमेंट योजना को लेकर उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) कार्यालय में विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन व बीकेओ एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डीईटीसी (बिक्री कर) अंजू सिंह ने की।
जिला उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) अंजू सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से 30 जून 2017 से पहले के बकाया करों पर ब्याज व जुमार्ना माफ करने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि जिन व्यापारियों का जीएसटी लागू होने से पहले का कर बकाया है वे विभाग से सेटलमेंट कर एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत बकाया कर पर ब्याज व जुर्माना बिल्कुल माफ करके मूल कर पर भी भारी रियायत दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए बकाया कर भुगतान करने का यह एक बेहतरीन मौका है, अत: वे इस योजना का लाभ उठाएं। व्यापारी 30 मार्च 2024 तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर कार्यालय में बनाए गए हेल्पडेस्क के माध्यम से मौके पर ही कुछ व्यापारियों द्वारा चालान जनरेट करवाकर वन टाइम सेटलमेंट योजना के लिए अप्लाई करवाया गया। उन्होंने बताया कि व्यापारी कार्यालय में आकर आबकारी एवं कराधान अधिकारी सुरेन्द्र गोदारा (नोडल आफिसर) से किसी भी कार्य दिवस पर आकर इस योजना की जानकारी व लाभ उठा सकते हैं।
.png)