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हरियाणा में अब नियुक्तियों का रास्ता साफ! HC ने इस तथ्य पर जताई सहमति; पढ़ें पूरी खबर...

हरियाणा में अब नियुक्तियों का रास्ता साफ!

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से HSSC को हरियाणा में हो रही 7 हजार पुलिस कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती मामले में बड़ी राहत मिली है। जी हां,   दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस मौदगिल ने आयोग के पर्सेन्टाइल फार्मूले को एकदम सही बताया और कहा कि ये एक त्रुटि रहित फार्मूला है। 

इसके अलावा HC ने ये भी कहा कि पर्सेन्टाइल में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सम-पर्सेंटाइल फॉर्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है।

वहीं इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर हाईकोर्ट ने भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना अभी बाकि है। जानकारी के लिए बता दें कि हाईकोर्ट ने इससे पहले इसी साल 14 मार्च को कॉन्स्टेबलों को नियुक्ति-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी।

अब इस मामले में HC ने भी आयोग के तथ्य से सहमति जताई है, जिसमें HSSC द्वारा बताए गए चयन के मानदंड में ज्ञान परीक्षण, लिखित परीक्षा को 80% वेटेज दिया गया था। जबकि प्रत्येक को 10% वेटेज सामाजिक के लिए निर्धारित किया गया था। 

इसी आधार पर कैंडिडेट्स को शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ-साथ शारीरिक माप परीक्षण में उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था और उसके बाद जो भी योग्य थे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था।
 

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