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Haryana Police: हरियाणा पुलिस की तैयारी अभ्यार्थियों के लिए खुशखबरी, अब इस नए नियम से होगी भर्ती

Haryana
 


Haryana Police:हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन के लिए कैबिनेट से मंजूरी मांगी थी और अब कैबिनेट ने भी इसे मंजूरी दे दी है. यह मंजूरी कैबिनेट की सामूहिक बैठक बुलाने के बजाय सर्कुलेशन के जरिये मिली है.


सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्तावों को मंजूरी दी थी. इसके बाद इसे सर्कुलेशन के जरिए मंत्रियों के पास भेजा गया। मंत्रियों की मंजूरी मिलने के बाद अब इन संशोधित नियमों को अधिसूचित करने से पहले कानूनी सलाहकार के पास भेजा गया है. अब इन संशोधित नियमों को एलआर खत्म होने के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

उम्मीद है कि इन संशोधित नियमों को अगले सप्ताह तक अधिसूचित कर दिया जाएगा. हालाँकि, इन नियमों के तहत, एचएसएससी पीएमटी और पीएसटी के बीच भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा आयोजित करना चाहता था।


लेकिन पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, टीवीएसएन प्रसाद की राय थी कि सीईटी के कारण चार गुना संख्या उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाना है। लिखित परीक्षा सबसे अंत में आयोजित की जानी चाहिए।

वहीं पीएसटी और पीएमटी लिखित परीक्षा से पहले होनी चाहिए ताकि जिन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो उन सभी पदों पर एक साथ चयन हो सके. यदि लिखित परीक्षा बीच में आयोजित की जाती है और पीएसटी अंत में आयोजित की जाती है, तो यह संभव है कि न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या पीएसटी के बाद पदों की संख्या के बराबर न हो।

ऐसे में दोबारा लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती. ऐसे में एचएसएससी की राय अलग-अलग होने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया का तरीका वही रखा गया.

सिपाही और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जिन नियमों में संशोधन किया जा रहा है, उन्हें आईआरबी समेत विशेष भर्ती में लागू नहीं किया जाएगा। इस विशेष भर्ती में दिवंगत पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को अनुग्रह योजना के तहत नियुक्तियां, हरियाणा पुलिस की विशेष शाखा मसान टेलीकम्युनिकेशन विंग, हरियाणा पुलिस कमांडो फोर्स, आईआरबी, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, बैंड और बुगलर्स स्टाफ, घुड़सवार पुलिस, डॉग स्क्वायड , साइबर सेल और विशेष योग्यता या अनुभव वाले अन्य विशेष विंग। इस विशेष विंग को समय-समय पर डीजीपी की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी जायेगी.

करीब एक साल पहले पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सूचना भेजी गई थी कि पुरुष और महिला पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की जानी है।

लेकिन अभी तक औपचारिक अनुरोध पत्र नहीं भेजा गया है. यह अनुरोध पत्र संशोधित नियम अधिसूचित होने के बाद भेजा जाएगा।

संशोधित नियमों के मुताबिक कांस्टेबल के सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी.

कांस्टेबल के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं होगी जबकि सब इंस्पेक्टर के लिए योग्यता स्नातक होगी। भर्ती के लिए सीईटी पास करना अनिवार्य होगा। वैसे सिपाही और उपनिरीक्षकों की सीधी भर्ती में खेल नीति के अनुसार तीन प्रतिशत पद खेल अभ्यर्थियों से भरे जायेंगे.

गौरतलब है कि पुरुष पुलिस कांस्टेबल के 5000 और महिला पुलिस कांस्टेबल के 1000 पदों पर भर्ती होनी है.

इस प्रकार होगी भर्ती प्रक्रिया
संशोधित नियमों के मुताबिक, पूरी भर्ती प्रक्रिया में पहले फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) होगा।

 उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) होगा. उसके बाद ज्ञान परीक्षण (लिखित परीक्षा) आयोजित की जाएगी। इस प्रक्रिया के तहत पीएसटी, पीएमटी, नॉलेज टेस्ट, एनसीसी और सामाजिक-आर्थिक मानदंडों के अंक उपलब्ध होंगे।

पीएसटी 2% वेटेज

आवेदन के बाद पहला फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। निर्धारित समय के अंदर दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। समय से पहले दौड़ पूरी करने वालों को 2 फीसदी तक अतिरिक्त वेटेज मिलेगा.

पुरुष अभ्यर्थियों को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी होगी. यदि कोई इसे 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है तो एक अंक दिया जाएगा और यदि कोई इसे 11 मिनट से कम समय में पूरा करता है तो 2 अंक दिए जाएंगे।

महिला अभ्यर्थियों को एक किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी. यदि वह इसे 5 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट 20 सेकंड के बीच पूरा करता है तो उसे एक अंक मिलेगा और यदि वह इसे 5 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरा करता है तो उसे 2 अंक मिलेंगे।


पूर्व सैनिक को एक किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी. यदि वह इसे 4 मिनट 20 सेकंड से कम समय में पूरा करता है तो उसे 2 अंक मिलेंगे, यदि वह इसे 4 मिनट 40 मिनट में पूरा करता है तो उसे एक अंक मिलेगा।
 

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