logo

अब खेतों में बिजली चोरी करने वाले हो जाए सावधान,पकड़े गए तो लगेगा 2.50 लाख रुपए जुर्माना

Now those who steal electricity in the fields should be careful, if caught, a fine of Rs 2.50 lakh will be imposed.
bijli chori

Hardum Haryana News: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने बिजली चोरों पर सख्ती बरतते हुए जुर्माना राशि की नई दरें तय की हैं। इनमें सबसे ज्यादा जुर्माना राशि किसानों पर बढ़ाई हैं। अब अगर खेतों में किसी किसान ने बिजली चोरी की तो उस पर करीब 2.50 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। इससे पहले यह जुर्माना राशि 2500 से 4000 रुपए तक थी। जुर्माना राशि की इन नई दरों से संबंधित सर्कुलर नंबर यू-03/2023 प्रदेश के सभी चीफ इंजीनियर, एसई, एक्सईएन, एसडीओ व जेई समेत अन्य खंड अधिकारियों को भेजा है।

पानीपत सर्कल के एसई डीएस छिक्कारा ने बताया कि इस समय सर्कल में करीब 3.25 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से किसानों के खेतों में ट्यूबवेल के 34,718 बिजली कनेक्शन हैं। पहले खेतों में ट्यूबवेल कनेक्शन की बिजली चोरी पकड़ने जाने पर प्रति ब्रेक हॉर्स पावर (बीएचपी) 200 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से जुर्माना लगता था। एक किलोवाट में 746 बीएचपी होते हैं।

अब नए सर्कुलर के अनुसार बीएचपी की बजाय सीधे प्रति यूनिट जुर्माना राशि तय की है। जिसमें 6.62 रुपए प्रति यूनिट जुर्माना राशि तय की है और सालाना यूनिट प्रति बीएचपी से किलोवाट और किलोवाट से यूनिट तय की जाती है। अगर 10 बीएचपी की होर्स पावर है तो सालाना 7.46 किलोवाट लोड तय होता है। इससे यूनिट निकाली जाती है। खेतों की बिजली 8 घंटे चलती है। इस तरह से गेहूं और धान के समय में पकड़ी बिजली चोरी के हिसाब से ट्यूबवेल चलने का समय का अनुमान लगाकर यूनिट तय की जाएंगी। इस तरह से प्रति यूनिट जुर्माना लगाया जाएगा।

Click to join whatsapp chat click here to check telegram