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जगन्नाथ आश्रम में किशोरी से किया गया अमानवीय व्यवहार, कुर्सी से बांध थप्पड़ मारे, रजिस्टर से खुला राज

In Jagannath Ashram, teenage girl was treated inhumanely, tied to a chair, slapped, secret revealed through register
जगन्नाथ आश्रम में किशोरी से किया गया अमानवीय व्यवहार, कुर्सी से बांध थप्पड़ मारे, रजिस्टर से खुला राज

हरियाणा के रोहतक में बाल भवन के नजदीक लड़कियों के जगन्नाथ आश्रम में एक नाबालिक लड़की को पहले थप्पड़ मारा।  फिर रस्सी से बांधा गया । लड़की ने रजिस्टर के अंदर यह बात लिख दी । जब जांच टीम ने रजिस्टर की जांच की तो खुलासा हुआ।  जिला बाल कल्याण अधिकारी की शिकायत पर पुराने सब्जी मंडी थाने में आश्रम के अधीक्षक व शिक्षिका के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। 

बच्चों ने लिखा मारपीट करता है स्टाफ

पुलिस की मुताबिक जानकारी के अनुसार जिला बाल कल्याण अधिकारी की तरफ से शिकायत में बताया गया है कि बाल भवन द्वारा संचालित बाल देखरेख संस्थान जगन्नाथ आश्रम 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए बनाया गया है।  जहां बेसहारा  लड़कियों को रखा जाता है।  5 जुलाई 2023 को जिला स्तरीय निरीक्षण कमेटी ने आश्रम में जांच की जांच के दौरान संस्था के रिकार्ड देखा तो बोल समिति के रजिस्टर के अंदर संस्था के बच्चे ने लिखा था कि अधीक्षक मंजू और टीचर  का सुशीला के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी हैं।  अधीक्षक मंजू ने 17 साल की लड़की को थप्पड़ मारे जो की एक स्पेशल श्रेणी की लड़की है।

काउंसलिंग में दोहराई  आपबीती

एडीसी के आदेश पर लड़की की सिविल अस्पताल में नियुक्त बाल मानव चिकित्साक  को बुलाकर काउंसलिंग कराई गई।  पीड़िता ने अधीक्षक और शिक्षा का सुशीला द्वारा पिटाई करने की बात दोहराई और रस्सी से बढ़ने की बात कही । उपायुक्त ने कहा कि यह गंभीर मामला है ऐसे करना जेजे  अधिनियम के धारा 75 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। 

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