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हरियाणा में पेंशन हेतु निर्देश जारी ! इन लोगों को जल्द मिलेगा लाभ !

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HARDUM HARYANA NEWS

HARYANA NEWS

हरियाणा सरकार ने विधवा या तलाकशुदा बेटी और दिव्यांग बच्चों को पारिवारिक पेंशन के मामलों में विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए,

ऐसे मामलों में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम2016 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगीजिनके पास वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार भी हैद्वारा सभी विभागाध्यक्षों,

मंडलायुक्तोंउपायुक्तोंउपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को इस सम्बन्ध में एक पत्र जारी किया गया है।

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