डबवाली ब्लॉक के 48 सरपंच व ग्राम सचिव सूचना आयोग में तलब
सूचना का अधिकार अधिनियम को हल्के में लेने के परिणाम स्वरूप डबवाली ब्लॉक के 48 गांवों के सरपंचों व ग्राम सचिवों को सूचना आयोग हरियाणा द्वारा नोटिस किया गया है। मांगी गई वांछित सूचना न देने पर सूचना आयुक्त द्वारा 12 फरवरी को चंडीगढ़ में मामले की सुनवाई की जाएगी। बीडीपीओ डबवाली व डीडीपीओ को इन गांवों के सरपंचों व ग्राम सचिवों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। सरपंचों को बतौर राज्य जनसूचना अधिकारी और ग्राम सचिवों को सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी के रूप में आयोग द्वारा तलब किया गया है।
आरटीआई एक्टिविस्ट पवन पारिक एडवोकेट ने बीडीपीओ कार्यालय डबवाली से 7 मार्च 2022 को आरटीआई में कुछ जानकारी मांगी थी। आरटीआई में ब्लॉक डबवाली के गांवों सरकार द्वारा जारी ग्रांट राशि, उसके खर्च का विवरण मांगा था। ग्राम पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति की मांग की गई थी।
वांछित सूचना न मिलने पर पवन पारिक ने डीडीपीओ सिरसा के समक्ष प्रथम अपील दाखिल की। डीडीपीओ ने मामले के राज्य जनसूचना अधिकारियों को एक सप्ताह में सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रथम अपीलीय अधिकारी के फैसले के बावजूद जब सूचना प्रदान नहीं की गई तो राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की गई।
मामला राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्रोई के पास पहुंचा। आयोग की ओर से डीडीपीओ सिरसा, बीडीपीओ डबवाली के अलावा ब्लॉक डबवाली के 48 गांवों के सरपंच व ग्राम सचिवों को नोटिस जारी किया गया। जवाब में बीडीपीओ डबवाली की ओर से बताया गया कि उन्हें 11 मार्च 2022 को आवेदन मिला, जिसे उन्होंने सहायक राज्य जनसूचना अधिकारी-सह-ग्राम सचिवों को उसी दिन अग्र प्रेषित कर दिया था।
मामले में सूचना आयोग ने संज्ञान लिया और डबवाली ब्लॉक के 48 गांवों के सरपंचों व ग्राम सचिवों को शोकॉज नोटिस जारी कर सूचना देने में देरी का कारण स्पष्टï करने के लिए कहा। निर्देश दिए गए कि वे अपना जवाब 9 फरवरी 2024 से पहले आयोग में दें और 12 फरवरी को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित सूचना आयोग में व्यक्तिगत रूप से पेश हों। मामले में बीडीपीओ डबवाली व डीडीपीओ सिरसा को डबवाली ब्लॉक के सरपंचों व ग्राम सचिवों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।