7th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की बदली छुट्टी नीति, अब इतने दिनों की छुट्टी ! जानिए पूरी जानकारी
7वां वेतन आयोग: अगर आप कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल एक ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी नीति में बदलाव किया गया है। जिसके चलते अब कर्मचारियों को इतने दिनों की छुट्टी मिलेगी.
डिजिटल डेस्क- केंद्र सरकार ने अंगदान के लिए अपने कर्मचारियों को 42 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी देने का फैसला किया है। बड़ी सर्जरी के बाद ठीक होने में लगने वाले समय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में ऐसे 30 दिन के आकस्मिक अवकाश का प्रावधान था।
क्या है नया नियम-
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डोनर के अंग को निकालने के लिए एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है. इस वजह से डोनर को ठीक होने में समय लगता है। यही वजह है कि छुट्टी की अवधि बढ़ाकर 42 दिन कर दी गई है.
इसमें अस्पताल में बिताया गया समय और उसके बाद की अवधि शामिल है। आदेश में कहा गया है कि दाता के अंग को निकालने के लिए की जाने वाली सर्जरी के अलावा आकस्मिक अवकाश की अधिकतम अवधि 42 दिन होगी।
डॉक्टर की सलाह है जरूरी-
अस्पताल में भर्ती होने के दिन से विशेष आकस्मिक अवकाश सामान्यतः एक बार में लिया जाएगा। हालाँकि, यदि आवश्यक हो तो सरकार द्वारा पंजीकृत डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले इसका लाभ उठाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि इलाज करने वाले सरकारी पंजीकृत चिकित्सक (डॉक्टर) की सलाह पर अवकाश पृथक्करण की अनुमति दी जा सकती है।
आकस्मिक अवकाश को अन्य अवकाश के साथ मिलाकर नहीं लिया जा सकता है, लेकिन सर्जरी की जटिलताओं वाली सामान्य परिस्थितियों में सरकार द्वारा पंजीकृत डॉक्टर की सलाह पर इस नियम से छूट दी गई है।
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