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1 अक्टूबर तक सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से बन जाएगे आधार पासपोर्ट डिएल वॉटर आईडी

By October 1, Aadhar Passport Dial Water ID will be made only from birth certificate.
Birth crtificate

जरूरी सूचना: आजकल आधार कार्ड एक बहुत लोकप्रिय दस्तावेज है जिसका उपयोग भारतीय नागरिक स्कूल में प्रवेश, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन आदि सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं.

 लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र कुछ विशिष्ट सरकारी सेवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। प्रारंभिक चरण में सरकार छात्रों को स्कूलों में प्रवेश, पासपोर्ट में आवेदन, विवाह पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, सरकारी सेवाओं आदि के लिए जन्म प्रमाण पत्र की अनुमति दे रही है।

हालांकि, इन सेवाओं की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचना में दी गई है।

लेकिन इसका उपयोग अन्य दस्तावेज़ों के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए आपके और भारत के सभी नागरिकों के लिए अपनी जन्मतिथि को सही करना महत्वपूर्ण है ।

और यदि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें विभिन्न सरकारी सेवाओं का उपयोग करने के लिए तुरंत आवेदन करना चाहिए।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2023 देशभर में 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब से बर्थ सर्टिफिकेट की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सर्टिफिकेट स्कूल कॉलेज में दाखिला ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने आधार रजिस्ट्रेशन शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए अकेला इस्तेमाल किया जाएगा।

नई दिल्ली, एजेंसी। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 देशभर में 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब से बर्थ सर्टिफिकेट की महत्ता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह सर्टिफिकेट स्कूल, कॉलेज में दाखिला, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए अकेला इस्तेमाल किया जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी करके इस संबंध में घोषणा की है। संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने संपन्न मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया था। इसमें 1969 के अधिनियम में संशोधन की मांग की गई थी।

1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा नियम

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम के लागू होने के बाद आधार से लेकर सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज बनवाने में बर्थ सर्टिफिकेट का महत्व बढ़ जाएगा। इस बिल को लोकसभा में 1 अगस्त और राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पास किया गया था। इसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन जारी करके नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान कर दिया है।

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