Adhar Card Update Last Date : आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए चार दिन बचे, 14 मार्च अंतिम तिथि : डीसी
आप MyAadhaar वेबसाइट पर जाकर भी खुद को अपडेट कर सकते हैं
डीसी ने जिलेवासियों से आह्वान किया कि वे अपना आधार अपडेट करा लें, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी न हो
8 से 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा
झज्जर, मार्च डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है और 8 से 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट कराना जरूरी है. उन्होंने कहा कि मार्च तक फ्री आधार अपडेट किया जा सकता है धारक आधार कार्ड को वेबसाइट myaadhaar.uidai.gov.in (myadhaar.uidai.gov.in) पर जाकर भी अपडेट कर सकता है। इसके अलावा किसी भी सीएससी और आधार सेंटर पर जाकर भी ऐसा किया जा सकता है।
डीसी ने जनता से अपील की है कि जिन लोगों ने पिछले आठ या दस वर्षों में अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है, वे समय रहते अपने आधार कार्ड को अपडेट कर लें, ताकि उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और अन्य कार्यों में परेशानी न हो. . आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए जिन दस्तावेजों का उपयोग करें उनमें आपका नाम, जन्मतिथि सही होनी चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र या अन्य निर्धारित पहचान दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करना होगा. आधार कार्ड धारक को ऑनलाइन अपडेट के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि जहां आधार कार्ड धारक MyAadhaar पोर्टल से आधार ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, वहीं MyAadhaarApp पर पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की एक सूची भी उपलब्ध है। उन्होंने जिलेवासियों से नि:शुल्क सेवा का लाभ उठाने और अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के साथ-साथ ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार में अपने मोबाइल नंबर अपडेट रखने का आग्रह किया।
डिब्बा:
अपडेट के लिए ये दस्तावेज़ आवश्यक हैं
मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन कार्ड, पासपोर्ट, आर्मी कैंटीन कार्ड, जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट में संबंध प्रमाण। पैन कार्ड, मार्क शीट, एसएसएलसी बुक/सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, पासबुक, राशन कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट विवरण, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी बिल