फास्टैग धारक ध्यान दें! 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं कुछ नियम, कार निकालने से पहले जांच जरूर कर लें
फास्टैग को टोल टैक्स पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया था, जिसके जरिए टोल टैक्स कट जाता है, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं, जो 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं, जिनकी जानकारी हम आपको यहां दे रहे हैं, जुलाई खत्म हो रहा है और अगस्त से कुछ नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें से एक बदलाव FASTag से संबंधित है। अगर आप कार चलाते हैं तो आपको फास्टैग के बारे में पता होगा लेकिन एनपीसीआई ने फास्टैग को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। ये नियम पहले से ही लागू हैं लेकिन अक्टूबर में फास्टैग का केवाईसी नियम नया है और इसे 1 अगस्त से लागू किया जाना है। फास्टैग को टोल टैक्स पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं, जिनकी जानकारी हम आपको यहां देंगे।
31 अक्टूबर तक केवाईसीएनपीसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, फास्टैग सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के पास 31 अक्टूबर तक का समय है। पांच और तीन साल पुराने सभी फास्टैग का 31 अक्टूबर तक केवाईसी होना जरूरी है। ताजा अपडेट यह है कि कंपनियां 1 अगस्त से केवाईसी के लिए प्रोसेसिंग शुरू करने वाली हैं।
पुराने वाहनों के मालिकों के लिए अपडेट
कंपनियों के पास अब सभी एनपीसीआई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक का समय है। इस बीच कंपनियों को 3-5 साल पुराने फास्टैग की केवाईसी करानी होगी। इन कंपनियों को 31 अक्टूबर तक फास्टैग की KYC पूरी करनी होगी. तो, जिन फास्टैग धारकों ने अपना केवाईसी नहीं कराया है, वे 1 अगस्त से ऐसा कर सकते हैं।
ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी हैं
5 साल पुराने फास्टैग को बदला जाएगा
3 साल पुराने फास्टैग की KYC
फास्टैग से वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर जोड़ना
नई गाड़ी लेने के 90 दिन के अंदर नंबर अपडेट करना
फास्टैग उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को डेटाबेस सत्यापन
कार के साइड और फ्रंट की स्पष्ट तस्वीरें अपलोड करें
फास्टैग को मोबाइल नंबर से लिंक करना
31 अक्टूबर तक KYC नियमों को पूरा करना