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प्रदेशवासियों को दिया बड़ा झटका , अब हरियाणा के इन मकानों पर चलेगा बुलडोजर, अधिसूचना जारी , जानिए पूरी जानकारी

Big shock to the people of the state, now bulldozer will run on these houses of Haryana, notification issued, know full details
 
प्रदेशवासियों को दिया बड़ा झटका , अब हरियाणा के इन मकानों पर चलेगा बुलडोजर, अधिसूचना जारी , जानिए पूरी जानकारी 

हरियाणा सरकार (हरियाणा सरकार) ने भवन निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जो भवन मालिकों और बिल्डरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। शहरी क्षेत्र में चौथी मंजिल के निर्माण को लेकर चल रही विवादित स्थिति पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने नया फैसला लिया है। इन आदेशों के मुताबिक, चौथी मंजिल का निर्माण करने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को अब अवैध निर्माण पर खुद ही बुलडोजर चलाना होगा। आइए जानते हैं इस फैसले की पूरी जानकारी.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीति बंद करें

गौरतलब है कि जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे, तब चार मंजिला निर्माण को मंजूरी दी गई थी और इसके लिए नीति बनाई गई थी। हालांकि, मामला विवादास्पद हो गया और 23 फरवरी 2023 को विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने नीति को निलंबित कर दिया था. अब, सरकार ने नए आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि स्टिल्ट प्लस चार मंजिला इमारतों के निर्माण और कब्जे के लिए प्रमाण पत्र जारी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले आर्किटेक्ट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित होगा कि भविष्य में कोई अवैध निर्माण नहीं हो सकेगा और सभी निर्माण कार्य नियमानुसार होंगे।

बिल्डरों और भवन स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राज्य सरकार के फैसले से बिल्डरों और भवन मालिकों को सावधान रहना होगा। चौथी मंजिल के निर्माण से पहले यह सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए कि सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं। अवैध निर्माण गिराने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने पर गंभीर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

चौथी मंजिल के निर्माण पर नया आदेश

राज्य सरकार ने अपने नए आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि चौथी मंजिल के अवैध निर्माण को ध्वस्त करना होगा और इमारतों को उनकी मूल स्थिति में बहाल करना होगा। आदेश में चौथी मंजिल की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। नगर पालिका एवं नियोजन विभाग के महानिदेशक की ओर से मंगलवार को जारी आदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

23 फरवरी से पहले निर्माण पर कार्रवाई

अधिसूचना में कहा गया है कि यह कार्रवाई 23 फरवरी, 2023 से पहले बिना मंजूरी के चौथी मंजिल का निर्माण करने वालों पर लागू होगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि ऐसी इमारतों के लिए कोई अधिभोग प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यावसायिक प्रमाणपत्र राज्य बिल्डिंग कोड-2 के नियमों के अनुसार हों

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