दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: यौन हिंसा और एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त मेडिकल उपचार

दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: यौन हिंसा और एसिड अटैक पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त मेडिकल उपचार
दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बलात्कार, एसिड अटैक, यौन हमले और POCSO मामलों के पीड़ितों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह फैसला जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया।
पीड़ितों को होती है कठिनाइयों का सामना
अदालत ने यह भी कहा कि यौन हिंसा और एसिड अटैक के पीड़ितों को उपचार प्राप्त करने में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस पर ध्यान देते हुए, अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश दिए हैं कि पीड़ितों को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए कोई कठिनाई न हो।
क्या-क्या शामिल होगा मुफ्त उपचार में?
फैसले के अनुसार, उपचार शब्द में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- प्राथमिक चिकित्सा
- निदान और अस्पताल में भर्ती
- रोगी की निरंतर देखभाल
- नैदानिक और लैब टेस्ट
- आवश्यकता होने पर सर्जरी
- शारीरिक और मानसिक परामर्श
- मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक सहायता
मानवाधिकार और न्याय की दिशा में कदम
इस फैसले को मानवाधिकार और न्याय की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह निर्णय उन पीड़ितों के लिए राहत लेकर आया है जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा के साथ-साथ आर्थिक तंगी का सामना करते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और उम्मीद है कि अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे।