logo

पंचकूला के डीसी पद से कार्यमुक्त किए जाने बावजूद सुशील सारवान माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक कायम

कानूनन उपायुक्त-पंचकूला  बोर्ड का  होता है  सदस्य-सचिव हालांकि वर्षो से मुख्य प्रशासक का भी दिया जाता रहा  है  कार्यभार  
 
पंचकूला के  डीसी पद से कार्यमुक्त किए जाने  बावजूद सुशील सारवान माता मनसा देवी पूजास्थल बोर्ड के मुख्य प्रशासक कायम 
पंचकूला जिले में गत 40 दिनों से एडीसी का पद भी है रिक्त -- एडवोकेट
 

चंडीगढ़ - भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार  पंचकूला जिले के उपायुक्त (डीसी) सुशील सारवान, जो 2012 बैच के आईएएस हैं,  को उनके पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है. इस सम्बन्ध में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के अंतर्गत आने वाले कार्मिक विभाग द्वारा  गुरुवार 11 अप्रैल को एक आदेश जारी किया  गया. 

पंचकूला जिले के   अगले डीसी की तैनाती बारे फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किया गया है क्योंकि लोकसभा आम चुनाव की प्रक्रिया जारी  होने के  दृष्टिगत  मौजूदा लागू आदर्श आचार संहिता में डीसी  पद पर चुनाव आयोग की स्वीकृति से ही ताज़ा तैनाती  की जा सकती है.  

 इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत  ने बताया कि रोचक बात यह  भी है कि बीते  40 दिनों से से पंचकूला जिले के एडीसी(अतिरिक्त उपायुक्त) का पद भी रिक्त है/ पंचकूला के निवर्तमान एडीसी हरीश कुमार वशिष्ट को गत माह 2 मार्च को जींद में एडीसी के पद पर तैनात कर दिया गया था जिसके बाद  पंचकूला में नए एडीसी की तैनाती लंबित है. चूँकि जिले में डीसी के आकस्मिक  हटने के बाद और नए डीसी द्वारा  पदभार संभालने तक या किसी अन्य कारण से डीसी पद रिक्त होने   के कारण एडीसी ही डीसी पद का सारा  कार्यभार देखता है चूँकि  हरियाणा सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिले का एडीसी ही डीसी का लिंक ऑफिसर होता है हालांकि आज की तारीख में चूँकि पंचकूला में न डीसी है और न एडीसी, इसलिए यहाँ अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गयी है. 

बहरहाल, हेमंत ने आगे बताया कि गत  वर्ष 19 अगस्त 2023 को जब सुशील सारवान को  पंचकूला  का डीसी तैनात किया गया था तो  प्रदेश सरकार द्वारा जारी उस  आदेश में  उन्हें साथ साथ पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी श्राइन (पूजास्थल) बोर्ड के  मुख्य प्रशासक के पद पर भी तैनात किया गया. गत 11 अप्रैल तक   प्रदेश के   मुख्य सचिव की वेबसाइट पर भी  सुशील सारवान के पास  उक्त दोनों कार्यभार अलग अलग   दर्शाए जाते रहे हालांकि शुक्रवार 12 अप्रैल से सारवान को हालांकि  माता मनसा देवी  बोर्ड का   मुख्य प्रशासक ही  दर्शाया जा रहा है. 

ध्यान देने योग्य बात यह है कि 11 अप्रैल को जारी आदेश में सुशील सारवान को  केवल  पंचकूला डीसी के पद से ही रिलीव (कार्यमुक्त) करने का  उल्लेख  किया गया एवं माता मनसा देवी  बोर्ड के  मुख्य प्रशासक पद से नहीं. इस प्रकार आज की तारीख में सारवान पंचकूला में ही उक्त बोर्ड के मुख्य प्रशासक के पद पर तैनात हैं. 

हेमंत ने बताया कि हालांकि माता मनसा देवी पूजास्थल कानून,  1991 जैसा आज तक संशोधित है के अनुसार पंचकूला का डीसी माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड का सदस्य सचिव (मेम्बर सेक्रेटरी)  ही होता है एवं उस बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री जबकि वाईस-चेयरमैन प्रदेश के स्थानीय निकाय मंत्री होते हैं जबकि अन्य सदस्यों में प्रदेश के स्थानीय निकाय विभाग के सचिव या प्रधान सचिव या एसीएस और नौ अन्य गैर-सरकारी सदस्य होते हैं. जहाँ तक बोर्ड के मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का विषय है तो धारा 13 में उल्लेख है कि उक्त दोनों पदों पर बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जाएगी. हालांकि वास्तविकता यह है  कि गत कई वर्षो से डीसी पंचकूला के पद पर जो भी आईएएस अधिकारी तैनात किया जाता है, वह ही माता मनसा देवी बोर्ड का पदेन (डीसी पद के कारण) मुख्य प्रशासक तैनात  रहा है. अब इस सम्बन्ध  में क्या बोर्ड द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है या ऐसे किसी और कारण से होता रहा है, यह देखने लायक है.

 बहरहाल, कुछ भी हो, हेमंत का कानूनी मत है कि डीसी पंचकूला के पद पर अब चुनाव आयोग की स्वीकृति से कोई भी अन्य आईएएस तैनात किया जाए परन्तु अगर राज्य सरकार चाहे तो सुशील सारवान को पंचकूला में माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य प्रशासक के पद पर तैनात रख कर पंचकूला जिले में ही कायम रख सकती है.  

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
">