logo

मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर जिलाधीश ने ड्रोन व ग्लाइडर की उड़ान पर लगाया प्रतिबंध

मुख्यमंत्री
cs
ड्रोन व ग्लाइडर

फतेहाबाद/रतिया,sirsa  जिलाधीश राहुल नरवाल ने 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी के रतिया में दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से नगरपालिका रतिया व अनाज मंडी रतिया की 5 किलोमीटर तथा एयरस्ट्रिप/हेलीपैड के एक किलोमीटर दायरे में धारा 144 लगाते हुए किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन/पैराग्लाइडर आदि का उपयोग व उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया है।

आदेशों की अवहेलना में दोषी व्यक्ति या व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिलाधीश ने भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए है।


जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में बताया गया है कि नगरपालिका रतिया व अनाज मंडी रतिया की पांच किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई उड़ान जैसे ड्रोन, ग्लाइडर आदि की उड़ान पर प्रतिबंध लगाते हुए संबंधित क्षेत्र को ड्रोन रूल-2021 के तहत रेड जोन घोषित किया है। इसके अलावा इन स्थानों पर शस्त्र, आग्नेय हथियार, लाठी, तलवार, भाला लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। पेट्रोल पम्पों पर बोतल और कैन में डीजल और पेट्रोल ले जाने पर रोक रहेगी।

Click to join whatsapp chat click here to check telegram