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District Magistrate : हरियाणा के इस जिले में लगाई गई धारा 144, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, जानें वजह

District Magistrate: Section 144 imposed in this district of Haryana, District Magistrate issued orders, know the reason
 
District Magistrate : हरियाणा के इस जिले में लगाई गई धारा 144, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, जानें वजह

हरियाणा के गुड़गांव जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. जिला कलेक्टर निशांत कुमार यादव ने जून में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के शांतिपूर्ण और नकल मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र और उसके आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का निर्देश दिया है। .

रविवार को होने वाली परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश में परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा फोटो स्टेट मशीन तथा फोटो कॉपी की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति को अपने साथ घातक हथियार लेकर चलने पर सख्त मनाही होगी. जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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