इन लोगों को सरकार देती बिना हेलमेट के बाइक चलाने की इजाजत , जानिए पूरी जानकारी
इसलिए सरकार ने नए मोटर वाहन अधिनियम में हेलमेट न पहनने पर भारी चालान की व्यवस्था की है। अगर आप बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपको 5,000 रुपये तक का चालान भरना होगा.
लेकिन देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है और ये लोग बिना हेलमेट पहने भी दोपहिया वाहन चला सकते हैं। जब वे बिना हेलमेट के सड़क पर निकलते हैं तो पुलिस भी उन्हें नहीं रोकती.
भारत में हेलमेट विनियम और कानून के अनुसार, दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, यदि आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हैं, तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा भी दोपहिया वाहन चला रहा है तो उसे भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. चालक के पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है।
देश में एक तबका ऐसा भी है, जो चाहे हेलमेट पहने या न पहने, ट्रैफिक पुलिस उनका चालान नहीं काटती। दरअसल, हम बात कर रहे हैं सिख समुदाय की। सिख समुदाय पगड़ी पहनता है, यही कारण है कि हेलमेट उनके सिर पर फिट नहीं बैठता है।
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