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हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो में सिफारिशी नियुक्ति पर रोक: ACB चीफ की सख्त हिदायत

सिफारिशों पर रोक लगाने का निर्देश
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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर जोर

हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो में सिफारिशी नियुक्ति पर रोक: ACB चीफ की सख्त हिदायत

सिफारिशों पर रोक लगाने का निर्देश

हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने राज्य में सिफारिशी नियुक्तियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ACB के प्रमुख ने इस संबंध में हरियाणा पुलिस के महानिदेशक (DGP) को एक सख्त चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि अधिकारियों और मंत्रियों के जरिए होने वाली सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर जोर

ACB प्रमुख ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाए। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और सिफारिशों के जरिए किसी भी तरह का पक्षपात नहीं हो सकेगा।

सिफारिशों का 'फैशन' नहीं चलेगा

ACB प्रमुख ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सिफारिशों का यह 'फैशन' अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियुक्तियां पूरी तरह से योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर ही होनी चाहिए।

भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई का संकेत

यह कदम राज्य में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो की सख्त नीति का हिस्सा है। इस पहल के जरिए ACB ने संदेश दिया है कि नियुक्तियों और अन्य प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस नई प्रक्रिया से हरियाणा में सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ने और सिफारिशों की परंपरा खत्म होने की उम्मीद है।

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