Haryana Board Exam : हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर धारा 163 लागू, जिला कलेक्टर ने जारी किये आदेश

जिला कलेक्टर ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) परीक्षाओं के शांतिपूर्ण और नकल मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिले में भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के मुताबिक जिले में बनाए गए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रतिबंध रहेगा। परीक्षाएं आरएसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डबवाली रोड, सिरसा और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शाहपुर बेगी में आयोजित की जाएंगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षाएं 30 जुलाई से 22 अगस्त के बीच होंगी। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति को हथियार ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
केवल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी व अधिकारी ही केंद्रों में प्रवेश कर सकेंगे। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के अंदर फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।