Government of haryana : 'नियमों का उल्लंघन कर हरियाणा कैबिनेट विस्तार, जवाब देने के लिए 30 दिन का समय, सीएम समेत सभी मंत्रियों को HC ने दी चेतावनी , जानिए मामला

हरियाणा सरकार: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को हाई कोर्ट की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैबिनेट विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकारों, विधानसभा सचिवों और सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
वकील जगमोहन भट्टी की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया याचिका में आरोप लगाया गया कि सीएम नायब सैनी की नियुक्ति अवैध है और हाई कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है.
कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया
नियमों का उल्लंघन कर कैबिनेट विस्तार पर हाईकोर्ट ने जताई अनिच्छा. नियमों के मुताबिक, हरियाणा विधानसभा सदस्यों की तय संख्या के आधार पर सीएम नायब सैनी समेत 13 मंत्री ही मंत्री बन सकते हैं. इसके अलावा, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का केवल 15% ही मंत्री बनाया जा सकता है।
याचिका में सभी मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करना उचित नहीं है.
संविधान के उल्लंघन का मामला
हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या है इस हिसाब से 13 मंत्री होने चाहिए लेकिन सीएम नायब सैनी के साथ पांच अन्य मंत्री भी थे जबकि बाद में आठ और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अटॉर्नी-जनरल के पास कैबिनेट रैंक भी है, जिससे संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन करते हुए उनकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई है।