logo

हरियाणा सरकार को HC से मिली बड़ी राहत , करनाल उपचुनाव का रास्ता साफ किया , याचिका हुई खारिज , जानिए पूरा मामला

Haryana government got big relief from HC, cleared the way for Karnal by-election, petition rejected, know the whole matter
 
हरियाणा सरकार को HC से मिली बड़ी राहत , करनाल उपचुनाव का रास्ता साफ किया , याचिका हुई खारिज , जानिए पूरा मामला 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है. इससे उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है. कल हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. इस सीट पर 25 मई को उपचुनाव होना है।

हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह तर्क देते हुए चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी कि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से कम है। यह याचिका महाराष्ट्र में हाल ही में हुए अकोला उपचुनाव को रद्द करने के मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के फैसले पर आधारित है।

चुनाव आयोग के अनुसार नियम

चुनाव आयोग के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151ए के अनुसार, यदि विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो चुनाव आयोग के पास उपचुनाव कराने की शक्ति नहीं है। खट्टर के इस्तीफे के बाद, करनाल सीट पर विधानसभा उपचुनाव के खिलाफ याचिका, जो कि हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी की उम्मीदवारी है, को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अनुमति दे दी थी।

मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हो गई थी

याचिका में दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के अकोला निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 15 मार्च को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. उच्च न्यायालय ने चुनाव अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम बचा था।

इसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव स्थगित कर दिया। याचिका में इसी आधार पर करनाल विधानसभा उपचुनाव रद्द करने की मांग की गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद 13 मार्च को करनाल विधानसभा सीट खाली हो गई थी।

याचिका में ये थीं मांगें

करनाल उपचुनाव को लेकर दायर एक याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया. करनाल निवासी कुणाल ने याचिका में कहा कि कानून के मुताबिक उपचुनाव नहीं हो सकते क्योंकि हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक साल से भी कम बचा है. याचिका में करनाल विधानसभा उपचुनाव रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव इस साल अक्टूबर में होने हैं।

Click to join whatsapp chat click here to check telegram