Haryana Government - लाल डोरा की जमीन पर होगा अब मालिकाना हक,जिस जगह कब्जा वह होगी आपकी

नायब सैनी सरकार हरियाणा प्रदेश में 137 साल बाद लाल डोरा के दायरे में आने वाली संपत्ति का देगी मालिकाना हक
शहरी स्थानीय निदेशालय धरातल पर सर्वे करते हुए जारी करेगा संपत्ति प्रमाणपत्र
रणबीर धानियां,कलायत
9 जुलाई
देश की आजादी से पहले पंजाब रेवेन्यू एक्ट 1887 में प्रत्येक गांव की रिहायशी आबादी का निर्धारित जोन लाल डोरा किया गया था तय
संबंधित क्षेत्र में नहीं होती थी जमीन की रजिस्टरी
नायब सिंह सैनी सरकार ने हकदारों को जमीन का स्वामित्व देने की दिशा में उठाया महत्वपूर्ण कदम
हरियाणा राज्यपाल ने संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की नीति पर लगाई मोहर
शहरी स्थानीय निदेशालय हरियाणा ने संपत्ति प्रमाणपत्र के संबंध में सर्वे करने के लिए हरियाणा राज्य के सभी जिला नगर आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारियों और नगर पालिका सचिवों को जारी किए आदेश
पिछले 10 वर्षों के कब्जे को साबित करने के लिए 10 वर्षों का बिजली, पानी बिल, सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज करवाने होंगे उपलब्ध
मूल मालिक की मृत्यु के मामले में सक्षम राजस्व प्राधिकारी सिविल न्यायालय से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र करना होगा पेश
दर्ज की गई प्रविष्टियों पर कोई आपत्ति न होने पर तो नामित अधिकारी को
30 दिन में करना होगा वेबसाइट पर कब्जे की अंतिम संपत्ति सूची का प्रकाशन
कलायत नगर पालिका सचिव पवन कुमार ने बताया कि सार्वजनिक सड़कें, कुएं, सामान्य मैदान, कब्रिस्तान, नालियां और इस प्रकार की अन्य भूमि केवल संबंधित नगर पालिका के स्वामित्व में रहेंगे शामिल
पारदर्शिता से इस कार्य को पूरा करने के लिए गठित होगी समिति