हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर जारी किए निर्देश एच.आर.एम.एस. के माध्यम से किए जाएं सभी तबादले

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर जारी किए सख्त निर्देश
एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य
चंडीगढ़, 26 दिसंबर - हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी कर्मचारी का तबादला स्थापित नियमों के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए।
बिना एच.आर.एम.एस. के तबादला आदेश होंगे अवैध
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने स्पष्ट किया है कि अस्थायी समेत सभी तबादला आदेश केवल एच.आर.एम.एस. (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) मॉड्यूल के माध्यम से जारी किए जाएं। एच.आर.एम.एस. का उपयोग किए बिना जारी किए गए आदेश अवैध माने जाएंगे। इसके अलावा, कर्मचारियों को तबादले के बाद नए स्थान पर ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एच.आर.एम.एस. के माध्यम से ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी होगी।
नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
सरकार ने यह भी बताया कि कुछ विभागों और निगमों ने मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना और एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल का उपयोग किए बिना तबादला आदेश जारी किए हैं। यह कदम न केवल स्थापित नियमों का उल्लंघन है, बल्कि पारदर्शिता को भी बाधित करता है।
मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी अनिवार्य
राज्य सरकार ने दोहराया है कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों के तबादले मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं किए जा सकते। एडवाइजरी मिलने के बाद एच.आर.एम.एस. मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए।
नियमों की अनदेखी पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
इन निर्देशों का पालन न करने वाले विभागों और अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह कदम प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।