Haryana Govt News : हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी

हरियाणा सरकार के कर्मचारियों पर बड़ी मार पड़ी है. कर्मचारियों को अब कम उम्र में ही सरकारी आवास छोड़ना पड़ेगा हरियाणा में ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी मकान खाली नहीं किए हैं.
सरकारी आवास खाली न करें
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, रजिस्ट्रारों और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालयों के उपायुक्तों को आदेश जारी किए हैं कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने या तबादले के बाद सरकारी आवास खाली नहीं किए जा रहे हैं।
किसी न किसी बहाने से और नियमों की अनदेखी कर सरकारी आवास पर कब्जा किया जा रहा है। इसके अलावा, चंडीगढ़ और पंचकुला में कुछ लोग अपने जीवनसाथी के नाम पर मकान होने के बावजूद सरकारी आवास लेते हैं।
ऐसे लोगों को सरकारी आवास नहीं मिलेगा
ऐसे मामले भी संज्ञान में आए जहां कुछ आवंटियों ने 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी यह दावा कर सरकारी आवास बरकरार रखा कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से 21 नवंबर 2016, 6 जुलाई 2017 और 1 सितंबर 2021 को जारी नोटिफिकेशन को दबा दिया गया है.
अब सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे मामले पाए जाने पर सरकारी आवास बनाए रखने के लिए हरियाणा सिविल सेवा अधिनियम 2016 में किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर दंपत्ति में से किसी एक के नाम पर ट्राई सिटी में मकान है तो ऐसे कर्मचारियों को भी सरकारी आवास नहीं दिया जाएगा.