Haryana News : सरकारी नौकरियों में नंबर 5 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इन भर्तियों पर पड़ेगा असर, देखें लिस्ट , जानिए पूरी जानकारी

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है. हाई कोर्ट के फैसले से राज्य में रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.
सरकार ने पूर्व आवेदकों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पांच अंक देने का प्रावधान किया था. प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे से राज्य में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.
सरकार के फैसले के बारे में क्या?
सरकार के सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है.
इस आरक्षण के तहत ऐसे परिवार के आवेदक जहां कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है और परिवार की आय कम है, ऐसे परिवार के आवेदक को सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे।
HC ने आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया
हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी.
हाई कोर्ट ने मामले में अपने फैसले में साफ कर दिया कि सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ है. इस प्रावधान को रद्द कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका के निपटारे के साथ ही राज्य में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.
इन भर्तियों पर पड़ेगा असर
हाईकोर्ट के फैसले का असर ग्रुप सी और डी के अलावा हरियाणा में टीजीटी भर्ती पर भी पड़ेगा। इन भर्तियों को अब 5 नंबर का लाभ नहीं मिलेगा. इन नंबरों के आधार पर जिन भर्तियों की नियुक्ति हुई है, उनकी दोबारा जांच भी हो सकती है।