Haryana News : हरियाणा में अब नहीं बना सकेंगे चार मंजिला मकान! पता है क्यों

अपने सपनों का घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए अहम खबर है। आपको बता दें कि अब घर बनाने से पहले पड़ोसी की सहमति लेना अनिवार्य होगा। दरअसल, गुरुग्राम नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने स्टिल्ट पार्किंग के साथ 4 मंजिला इमारत बनाने के लिए नए मानक तय किए हैं। अपर मुख्य सचिव अरुण गुप्ता की ओर से जारी इन मानकों के आधार पर अब नए मकानों के निर्माण के लिए नक्शे स्वीकृत किए जाएंगे।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने इसी साल 2 जुलाई को स्टिल्ट वाले चार मंजिला मकान के निर्माण को सशर्त मंजूरी दी थी. अब मानक जारी होने के बाद मकान बनाने के इच्छुक लोग मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
कॉलोनियों या सेक्टरों के लेआउट प्लान में स्टिल्ट पार्किंग के साथ तीन मंजिलों के निर्माण का प्रावधान है। नए मानकों के तहत 10 मीटर चौड़ी सड़क होने पर चार मंजिल का नक्शा पास किया जाएगा। यदि पड़ोसी सहमत न हो तो क्या होगा? आवेदक को दोनों ओर एवं पीछे के मकानों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
अगर पड़ोसी उन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं देंगे तो उन्हें 1.8 मीटर जगह छोड़नी होगी. अगर तीनों प्लॉट खाली हैं तो सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। बेसमेंट का निर्माण केवल 250 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों पर ही किया जा सकता है। यदि पड़ोसी सहमत नहीं होंगे तो बेसमेंट का निर्माण नहीं कराया जा सकेगा।
ऐसे मिलेगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट गुरुग्राम में कई चार मंजिला इमारतें प्रतिबंध के बावजूद बनी हैं। अपर मुख्य सचिव ने भी स्थिति स्पष्ट की है. भवन नियमों के तहत अधिभोग प्रमाणपत्र के लिए आवेदन मानक जारी होने के 60 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। डीटीपी कार्यालय भवन का निरीक्षण करेगा। नक्शे के उल्लंघन के लिए इमारत की भी जांच की जाएगी।
स्टिल्ट पार्किंग में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण या कटआउट नहीं रोका गया है। मानचित्र के लिए आवेदन करने के बाद स्थल का निरीक्षण किया जायेगा
मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए आवेदक को वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इसके बाद डीटीपी कार्यालय का एक अधिकारी प्लॉट का निरीक्षण करेगा। जांच में सब कुछ सही पाए जाने पर ही मानचित्र आवेदन स्वीकृत किया जाएगा।