Haryana News : इन जगहों पर हरियाणा में धारा 144 लागू , आदेश जारी , जानिए पूरी जानकारी

लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हरियाणा में प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. मतदान केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है जबकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.
लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिला प्रशासन मतगणना प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है. जिला कलेक्टर प्रदीप दहिया ने जिले में बनाए गए मतगणना केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं.
जारी आदेश के मुताबिक जिले में आठ मतगणना केंद्र बनाये गये हैं. पंचायत भवन में जिमनास्टिक हॉल (पूर्व और पश्चिम विंग), जूडो हॉल, सुविधा केंद्र, बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल और सिल्वर जुबली हॉल (पूर्व और पश्चिम विंग)। मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है और मतगणना क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया गया है।
जिला कलेक्टर प्रदीप दहिया ने दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 4 जून को मतगणना समाप्ति तक मतगणना केंद्रों के आसपास के 200 मीटर क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। मतगणना क्षेत्र को रेड जोन और 100 मीटर क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। जून में मतगणना केंद्रों के क्षेत्र को पैदल यात्री क्षेत्र घोषित किया गया है आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।