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Haryana news जानिए हरियाणा की महत्वपूर्ण पेंशन कौन ले सकता है इसका लाभ

इसका लाभ
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Haryana news

Haryana news जानिए हरियाणा की महत्वपूर्ण पेंशन कौन ले सकता है इसका लाभ 

★ बुढ़ापा पेंशन 
उम्र 60 साल फैमिली id में वेरिफाई +हरियाणा की निवासी +पति और पत्नी दोनो को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 

★ विधवा पेंशन 
पति की मृत्यु के उपरांत + सरकारी नोकरी के अधीन न हो महिला +हरियाणा की निवासी+ खुद की आय 3 लाख से ज्यादा न हो + उम्र 60 साल से ज्यादा न हो

★ बोना भत्ता पेंशन 


आवेदक की हाइट 3 फीट 8 इंच या इससे कम होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम होनी चाहिए+ हरियाणा की निवासी 

★ विकलांग पेंशन
आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए और उम्र 18 या इससे ज्यादा होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या इससे कम हो + हरियाणा की निवासी हो 

★ लाडली पेंशन 
आवेदक का कोई बेटा नहीं होना चाहिए जिनकी केवल लड़किया है वही करवा सकते हैं+ इस पैंशन के लिए केवल मां ही भरवा सकती मां न होने की कंडीशन में ही पिता भरवा सकता है+उम्र 45 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए+हरियाणा का निवासी +पति और पत्नी दोनो को मिला के आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

★ विधुर पेंशन
आवदेक की पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसने दोबारा सादी नही की है + आवदेक की उम्र 40 साल होनी चाहिए 

★ अविवाहित पेंशन
केवल पुरुष +आवदेक न कोई सादी न की हो +उम्र 45 साल होनी चाहिए

◆ *सभी प्रकार की पेंशन के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।  


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