Haryana Pension Scheme : हरियाणा में कितनी प्रकार की मिलती है पेंशन ? आज देखें पूरी लिस्ट
हरियाणा की महत्वपूर्ण पेंशन
★ वृद्धावस्था पेंशन
आयु 60 वर्ष पारिवारिक आईडी में सत्यापित करें + हरियाणा का निवासी + पति और पत्नी की संयुक्त आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
★विधवा पेंशन
पति की मृत्यु के बाद + सरकारी नौकरी में न हो महिला + हरियाणा की निवासी + स्वयं की आय 3 लाख से अधिक न हो + आयु 60 वर्ष से अधिक न हो
★ बोना भत्ता पेंशन
आवेदक की ऊंचाई 3 फीट 8 इंच या उससे कम होनी चाहिए + पारिवारिक आय 3 लाख या उससे कम होनी चाहिए + हरियाणा का निवासी होना चाहिए
★ विकलांगता पेंशन
आवेदक कम से कम 60% विकलांग होना चाहिए और आयु 18 वर्ष या उससे अधिक + पारिवारिक आय 3 लाख या उससे कम + हरियाणा का निवासी होना चाहिए
★ लाड़ली पेंशन
आवेदक का कोई बेटा नहीं होना चाहिए, केवल लड़कियां ही इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। केवल मां ही इस पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है। पिता केवल मां की अनुपस्थिति में ही आवेदन कर सकता है। आयु 45 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। हरियाणा का निवासी दोनों की संयुक्त आय पति-पत्नी को 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए
★विधवा पेंशन
अवदेक की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उसने दोबारा शादी नहीं की है + अवदेक की उम्र 40 वर्ष होगी
★ अविवाहित पेंशन
केवल पुरुष +आवेदक विवाहित नहीं +आयु 45 वर्ष
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