Haryana Roadways Pass : छात्रों के लिए हरियाणा रोडवेज का बड़ा फैसला, अब 150 किमी की बस पास

हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने घोषणा की कि राज्य में सरकारी और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बस-पास सुविधा अब 60 किमी से बढ़ाकर 150 किमी कर दी गई है।
राज्य में स्थित स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में पढ़ने वाले राज्य के सभी छात्रों को रियायती बस पास जारी किए जाएंगे, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं/राज्य में किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से संबद्ध हैं। सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के लाखों छात्रों को फायदा होगा, यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला माना जा रहा है.
परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा शैक्षणिक संस्थान से अधिकतम 150 किमी की दूरी तक बस पास जारी किए जाएंगे, जबकि पहले यह सीमा केवल 60 किमी थी। ये बस पास स्कूल/कॉलेज/संस्थान प्राधिकारियों की सिफारिश पर अर्ध-वार्षिक आधार पर जारी किए जाएंगे।
इस बीच, परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, जो भी स्कूल/कॉलेज/संस्थान आदि अपने छात्रों के लिए बस पास बनवाना चाहते हैं, उन्हें अपने संस्थान की मान्यता/संबद्धता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ छात्रों की सूची उपलब्ध करानी होगी. संबंधित रोडवेज डिपो को। यह प्रमाण पत्र किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। बाद में डिपो के महाप्रबंधक या उनके द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जांच के बाद सूची के अनुसार बस पास जारी किए जाएंगे।
विभागीय पत्र में यह भी कहा गया है कि बस-पास का डिज़ाइन/प्रारूप वही रहेगा, हालांकि आसानी से पहचान के लिए पास का रंग बदला जा सकता है।