Haryana Dhara 144 : हरियाणा के इस जिले में धारा 144 लागू , आदेश जारी , जानिए पूरी जानकारी

हरियाणा के गुड़गांव जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है. जिला कलेक्टर निशांत कुमार यादव ने जून में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के शांतिपूर्ण और नकल मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र और उसके आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का निर्देश दिया है। .
रविवार को होने वाली परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी. पहली पाली सुबह 9.30 बजे से दोपहर 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी.
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश में परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा फोटो स्टेट मशीन तथा फोटो कॉपी की दुकानें खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
साथ ही किसी भी व्यक्ति को अपने साथ घातक हथियार ले जाना सख्त मना होगा। जारी आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।