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हाईकोर्ट का आदेश, 6 सप्ताह में सरपंच के प्रमाण-पत्र पर फैसला ले डीसी

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हाईकोर्ट का आदेश, 6 सप्ताह में सरपंच के प्रमाण-पत्र पर फैसला ले डीसी

फतेहाबादः गांव मोहम्मदपुर रोही-2 की सरपंच की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र फर्जी पाए जाने के मामले में हाईकोर्ट ने डीसी फतेहाबाद को 6 सप्ताह के भीतर नोटिस पर निर्णय लेने के आदेश दिए है। जानकारी के अनुसार गांव में एमपीरोही-2 की सरपंच रिंकी देवी पर आरोप है कि उन्होंने सरपंच पद पर नामांकन भरते समय 10वीं कक्षा जो प्रमाण पत्र लगाया था वह काउंसिल ऑफ एजुकेशन मोहाली द्वारा जारी किया गया था। बाद में शिकायत पर उपमंडल अधिकारी की जांच में पता चला कि नामांकन पत्र दाखिल करते समय सरपंच ने 10वीं कक्षा को जो प्रमाण पत्र लगाया गया था वह हरियाणा

विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी से मान्यता प्राप्त ना था। मामले पर संज्ञान लेते हुए डीसी फतेहाबाद ने 24 अगस्त 2023 को मोहम्मदपुर रोही-2 की सरपंच रिंकी देवी को नोटिस जारी कर पूछा था कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175बी के अंतगर्त क्यों न आपको सरपंच पद से हटा दिया जाए। नोटिस पर जबाव देने के लिए सरंपच को 7 दिन का समय दिया गया था। लेकिन मामले में एक साल बीत जाने के बाद कार्रवाई न होता देख शिकायतकर्ता दीपक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब हाईकोर्ट ने डीसी फतेहाबाद को 6 सप्ताह के भीतर 24 अगस्त को दिए गए नोटिस पर निर्णय सुनाने का आदेश दिया था।

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