फरलो की मांग पर हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख को लगाई फटकार
चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर 21 दिन की और छुट्टी की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें इसी महीने आयोजित होने वाले टेंट के एक कार्यक्रम में शामिल होना है। न्यायमूर्ति विनोद एस. जस्टिस भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, “पहले आप शेड्यूल तय करें और फिर इसमें शामिल होने के लिए दबाव बनाने के लिए अदालत में याचिका दायर करें।
पीठ ने टेंट कार्यक्रम को भी स्थगित करने को कहा. हरियाणा सरकार और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को नोटिस जारी कर सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई. मामले की अगली सुनवाई छुट्टियों के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अदालत में होगी.
राम रहीम को अब तक कुल नौ बार पैरोल और फर्लो मिल चुका है. लोकसभा चुनाव से पहले भी, सिरसा डेरा प्रमुख ने यह कहते हुए 21 दिन की छुट्टी की मांग की थी कि वह इसका हकदार हैं, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। मौजूदा याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार से छुट्टी की मांग की गई है लेकिन हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण आवेदन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
हाई कोर्ट की अनुमति के बिना पैरोल या फर्लो देने पर रोक
राम रहीम की बार-बार पैरोल और फरलो के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. यह भी आदेश दिया गया कि हरियाणा सरकार हाई कोर्ट की अनुमति के बिना राम रहीम को पैरोल या फर्लो नहीं देगी.
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