HSSC CET : नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक कोटा रद्द , हरियाणा सरकार को लगा बड़ा झटका , जानिए पूरी जानकारी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है.
हाईकोर्ट के फैसले से राज्य में रुकी हुई नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने पूर्व आवेदकों को सामाजिक व आर्थिक आधार पर पांच अंक देने का प्रावधान किया था.
प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे से राज्य में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.
सरकार के सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने संविधान के खिलाफ जाकर सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है.
इस आरक्षण के तहत ऐसे परिवार के आवेदक जहां कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है और परिवार की आय कम है, ऐसे परिवार के आवेदक को सामाजिक और आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक दिए जाते थे।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि संविधान के मुताबिक सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. सामाजिक और आर्थिक आधार पर आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी.
हाई कोर्ट ने मामले में अपने फैसले में साफ कर दिया कि सामाजिक-आर्थिक आधार पर आरक्षण का फैसला संविधान के खिलाफ है.
हाई कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया और याचिका का निपटारा कर दिया. याचिका के निपटारे के साथ ही राज्य में हजारों नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है.