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Khet Talab Yojana : तालाबों की खुदाई पर राज्य सरकार दे रही है 90 फीसदी सब्सिडी, जल्दी करे आवेदन

Khet Talab Yojana: State government is giving 90 percent subsidy on digging of ponds, apply soon
 
Khet Talab Yojana : तालाबों की खुदाई पर राज्य सरकार दे रही है  90 फीसदी सब्सिडी, जल्दी करे आवेदन  

खेत तालाब योजना | राज्य सरकार वर्षा जल का संग्रहण कर उसे कृषि कार्य में सिंचाई हेतु उपयोग करने की महत्वपूर्ण योजना क्रियान्वित कर रही है। जिसे "खेत तालाब योजना" कहा जाता है। इस योजना के तहत किसानों को तालाबों के लिए 90 फीसदी तक सब्सिडी मिलने वाली है. दरअसल, खेतों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और किसानों को समय पर सिंचाई की सुविधा मिलनी चाहिए।

सरकार ने खेत में तालाब बनाने की योजना शुरू कर दी है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाना है। अगर आप भी सरकार की खेत तालाब योजना का लाभ उठाकर 90 फीसदी सब्सिडी पाना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए है। आज हम आपको चौपाल समाचार के इस लेख के माध्यम से योजना की पूरी जानकारी बताएंगे।

तालाब के लिए अधिकतम अनुदान 1 लाख 35 हजार रुपये होगा
खेत तालाब योजना | कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, एससी, एसटी और छोटे और सीमांत किसानों को कच्चे फार्म पाउंड पर इकाई लागत का 70 प्रतिशत (अधिकतम 73,500/- रुपये) और 90 प्रतिशत (1,35,000 रुपये) का भुगतान किया जाएगा। /-) प्लास्टिक लाइनिंग पर फार्म पाउंड/तालाब दिये जायेंगे।

जबकि, अन्य श्रेणी के किसान खेत तालाब के अंतर्गत कच्चे फार्म पाउंड पर 60 प्रतिशत या अधिकतम 63,000/- रुपये और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पाउंड/पाउंड पर 80 प्रतिशत या अधिकतम 1,20,000/- रुपये, जो भी कम हो, सब्सिडी के हकदार हैं। योजना. अनुदान केवल न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता वाले खेत तालाबों पर ही दिया जाएगा।
खेत तालाब योजना/खेत तालाब सब्सिडी हेतु आवेदन हेतु पात्रता
जैसा कि हमने ऊपर बताया है राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 1 लाख 35 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। लेकिन योजना का लाभ उठाने से पहले योजना से जुड़े नियम और शर्तें और आवेदन प्रक्रिया जानना बेहद जरूरी है। योजना की पात्रता एवं नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं:-

खेत तालाब योजना के लिए आवेदन करने वाले किसान को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अन्यथा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
कृषि विभाग के अनुसार, न्यूनतम कृषि योग्य भूमि स्वयं किसान के नाम पर 0.3 हेक्टेयर और संयुक्त खाताधारक के मामले में 0.5 हेक्टेयर होनी चाहिए।
दूसरा, सब्सिडी केवल न्यूनतम 400 घन मीटर क्षमता वाले खेत तालाबों पर ही मिलेगी।
पट्टा समझौते में यह प्रावधान है कि किसानों को कम से कम 7 वर्षों तक भूमि पर खेती करनी होगी। इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें सादे कागज पर एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें किसान खेत तालाब योजना के स्वामित्व वाली सिंचित और असिंचित भूमि की जानकारी होगी।
खेत तालाब सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप भी खेत तालाब योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको योजना के तहत आवेदन करना होगा। फिर आपको योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:-

आधार कार्ड,
जनाधार कार्ड,
जमा की प्रतिलिपि, (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं)
खेत का नक्शा (राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है)।
खेत तालाबों पर सब्सिडी के लिए यहां आवेदन करें
यदि आप राजस्थान के मूल किसान हैं तो उपरोक्त दस्तावेजों के साथ ई-मित्र केंद्र पर जाकर खेत तालाब योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा यदि किसान स्वयं आवेदन करना चाहता है तो वह दस्तावेजों के साथ 'राज किसान साथी ऑफिशियल पोर्टल' https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर आवेदन कर सकता है।

आवेदन के बाद किसान को अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की रसीद प्राप्त कर लेनी चाहिए। इसके बाद कृषि विभाग खेत तालाबों के निर्माण के लिए प्रशासनिक मंजूरी जारी करता है। किसानों को मोबाइल या कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सूचना प्रसारित की जाएगी। खेत तालाब योजना आवेदन पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा खेत तालाब निर्माण से पहले एवं बाद में मौका/सत्यापन किया जायेगा। अंत में, सब्सिडी राशि सीधे किसान के खाते में जमा की जाएगी।

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