मुख्यमंत्री मातृत्व योजना कामगार महिलाओं के लिए सहायक है : डीसी
Chief Minister Maternity Scheme is helpful for working women: DC
Feb 13, 2024, 20:09 IST
भिवानी, 13 फरवरी। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत 8 मार्च 2022 के बाद दूसरे बच्चे के रुप में लडक़े को जन्म देने वाली कामगार महिलाएं भी पांच हजार रूपए के रूप में शुरू की गई आर्थिक सहायता योजना का लाभ उठा सकेंगी। प्रदेश सरकार ने कामगार महिलाओं को सुविधा प्रदान करने का यह अहम कदम उठाया है।
उल्लेखनीय है कि कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर भी पांच हजार रूपए प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत महिला एंव बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने बताया कि इस संबंध में महिला एंव बाल विकास विभाग की ओर से आदेश मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बी.पी.एल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हैं। केंद्र या प्रदेश सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगीं। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के पंजिकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हैपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरुरी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करवाकर फार्र्म की प्रति आंगनवाड़ी केंद्र पर जमा करवाकर आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना महिलाओं के लिए बहुत ही सहायक है: डीसी
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही हैं, जिसके तहत 5 हजार रूपए की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किश्तों में देने का निर्णय लिया है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक एंव पात्र महिलाएं आंगनबाडी केंद्र, आशा वर्कर, संबंधित सीडीपीओ कार्यालय अथवा पंचायत भवन के प्रथम तल पर स्थित महिला एंव बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर पर किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग को जरूरी निर्देश दिए जा चुके है।
उल्लेखनीय है कि कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा लडक़ा होने पर भी पांच हजार रूपए प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत महिला एंव बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रदान की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यक्रम अधिकारी वैशाली ने बताया कि इस संबंध में महिला एंव बाल विकास विभाग की ओर से आदेश मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग महिलाओं सहित मनरेगा जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, बी.पी.एल राशन कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि की लाभार्थी महिलाएं, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित महिला के परिवार की सालाना आय 8 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हैं। केंद्र या प्रदेश सरकार की नौकरियों और सार्वजनिक उपक्रमों में तैनात महिला कर्मचारी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होगीं। सहायता राशि लेने के लिए गर्भावस्था के पंजिकरण के बाद कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच के साथ ही बच्चे का पंजीकरण और उसे बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी और हैपेटाइटिस बी के टीके लगवाना जरुरी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का लाभ लेने के लिए सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करवाकर फार्र्म की प्रति आंगनवाड़ी केंद्र पर जमा करवाकर आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना महिलाओं के लिए बहुत ही सहायक है: डीसी
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कामगार महिलाओं के लिए पहले से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संचालित की जा रही हैं, जिसके तहत 5 हजार रूपए की सहायता राशि तीन किश्तों में दी जाती थी। अब सरकार द्वारा नियमों में बदलाव कर सहायता राशि दो किश्तों में देने का निर्णय लिया है। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक एंव पात्र महिलाएं आंगनबाडी केंद्र, आशा वर्कर, संबंधित सीडीपीओ कार्यालय अथवा पंचायत भवन के प्रथम तल पर स्थित महिला एंव बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर पर किसी भी कार्य दिवस पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में महिला एवं बाल विकास विभाग को जरूरी निर्देश दिए जा चुके है।
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