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National Savings Certificate : जमे हुए एनपीएस खाते को सक्रिय करने के लिए इन चरणों का पालन करें , जानिए पूरी जानकारी

National Savings Certificate: Follow these steps to activate frozen NPS account, know complete information
 
National Savings Certificate : जमे हुए एनपीएस खाते को सक्रिय करने के लिए इन चरणों का पालन करें , जानिए पूरी जानकारी 

एनपीएस मार्केट लिंक बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई एक सरकारी योजना है। खाते दो प्रकार के होते हैं टियर 1 और टियर 2. टियर 1 पेंशन खाता और टियर 2 स्वैच्छिक बचत खाता है. टियर 1 खाता कोई भी खोल सकता है लेकिन टियर-2 खाता केवल तभी खोला जा सकता है जब आपके पास टियर-1 खाता हो। एनपीएस टियर 1 खाता कर्मचारी की 60 वर्ष की आयु पर परिपक्व होता है और आप इसे 70 वर्ष की आयु तक बढ़ा सकते हैं। आप 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद एनपीएस में निवेश की गई कुल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि 40 प्रतिशत का उपयोग वार्षिकी के रूप में किया जाता है।

पेंशन का भुगतान वार्षिकी राशि से किया जाता है। इस तरह आप एनपीएस योजना के माध्यम से अच्छी एकमुश्त राशि और बुढ़ापे में पेंशन प्रदान कर सकते हैं। निवेश के लिहाज से यह काफी अच्छी स्कीम मानी जाती है. 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारत का नागरिक इसमें निवेश कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस योजना में निवेश शुरू कर दिया है लेकिन इसे लंबे समय तक जारी नहीं रख सके और इस वजह से आपका खाता फ्रीज हो गया है। अब आप क्या करेंगे? फ़्रीज़ खाते को पुनः सक्रिय करने का तरीका यहां बताया गया है।

सबसे पहले समझें कि अकाउंट कब फ्रीज होता है
एनपीएस सदस्यता के लिए टियर 1 खाता खोलते समय आपको टियर 1 में 500 रुपये का निवेश करना होगा और टियर में 1000 रुपये जमा करने होंगे इसके बाद हर वित्त वर्ष में दोनों खातों में न्यूनतम योगदान जरूरी होता है. अधिकतम अंशदान की कोई सीमा नहीं है. यदि आप किसी भी वर्ष न्यूनतम निर्धारित राशि जमा नहीं करते हैं, तो आपका एनपीएस खाता फ्रीज या निष्क्रिय हो सकता है।

फ्रीज अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करें
अब फैशन में है
- फ्रीज हुए अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए आपको UOS-S10-A फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा. या फिर जहां आपका एनपीएस चल रहा है वहां से यह फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं.

- फॉर्म को आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपको एक लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक है- https://npscra.nsdl.co.in/download/non-government-sector/all-citizens-of-india/forms/UoS-S10A-Unfreezing%20of%20PRAN.pdf

- फॉर्म के साथ ग्राहक के PRAN कार्ड की एक प्रति भी संलग्न करना आवश्यक है। ग्राहक को खाते में बकाया वार्षिक अंशदान भी जमा करना होगा और रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

- आवेदन जमा करने के बाद कार्यालय के अधिकारियों द्वारा आपके खाते का सत्यापन किया जाता है। फिर आपका आवेदन संसाधित हो जाता है और PRAN सक्रिय हो जाता है।

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