New Tax Regime : नए टैक्स स्लैब में बदलाव, जानें अब आपको अपनी आय पर कितना इनकम टैक्स नहीं देना होगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट में इनकम टैक्स में बदलाव किया है. वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए नई टैक्स व्यवस्था के स्लैब में बदलाव किया है. पहले 3 से 6 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी टैक्स लगता था. अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है. 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की आय पर अब 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
बदलाव के बाद कैसा है नया टैक्स स्लैब?
नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर से छूट मिलेगी। 3 से 7 लाख रुपये की सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपये की वार्षिक आय पर 20 प्रतिशत। 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय पर 30 फीसदी टैक्स देना होगा.
मानक कटौती में वृद्धि
वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये की मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानक कटौती में बढ़ोतरी से नौकरी चाहने वालों को 17,500 रुपये की बचत होगी, जबकि अन्य स्रोतों से कमाई करने वालों को 10,0 रुपये का फायदा होगा।
नई कर प्रणाली में कितनी आय कर मुक्त है?
नई कर व्यवस्था के तहत, 7 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत कर लगेगा, जो कि 20,000 रुपये है, लेकिन केंद्र सरकार आयकर अधिनियम की धारा 87 ए के तहत नई कर व्यवस्था में 20,000 रुपये माफ कर देती है। इसका मतलब है कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके अलावा अब आपको 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. दूसरे शब्दों में कहें तो कुल 7 लाख 75 हजार रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इससे ऊपर की आय पर टैक्स देना होगा.