New Traffic Rule : अब इस प्रकार की नंबर प्लेट के लिए कटेगा ₹10,000 का चालान , लागू हुए नए ट्रैफिक नियम , जाने सारे नियम
नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में कई नए नियम बदल गए हैं. ऐसा ही एक नियम वाहन मालिकों के लिए है, जो पहली बार बनाया गया था और 1 जनवरी को लागू हुआ था
नए नियमों के तहत, भारत सरकार ने पुराने सहित सभी वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर अनिवार्य कर दिया है।
अगर आपकी कार में एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं है तो तुरंत इसे लगवा लें। अगर चेकिंग के दौरान कोई वाहन पकड़ा जाता है तो मालिक पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
केंद्र सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 31 दिसंबर 2022 की डेडलाइन जारी की थी. 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट और रंग कोडित स्टिकर होना चाहिए।
एचएसआरपी क्या है?
उच्च-सुरक्षा लाइसेंस प्लेट एल्यूमीनियम से बनी लाइसेंस प्लेट होती हैं और कम से कम दो गैर-पुन: प्रयोज्य स्नैप-ऑन लॉक के माध्यम से वाहन से जुड़ी होती हैं। फायदा ये है.
इन्हें आसानी से वाहन से नहीं हटाया जा सकता है और न ही एक बार हटाने के बाद दूसरी लाइसेंस प्लेट लगाई जा सकती है। प्लेट में ऊपरी बाएं कोने पर नीले रंग में अशोक चक्र का एक हॉट-स्टैंप क्रोमियम-आधारित 20 मिमी X 20 मिमी होलोग्राम है।
प्लेट पर गुप्त नंबर लिखा होता है
10 अंकों की स्थायी पहचान संख्या (पिन) प्लेट के निचले बाएं कोने पर लेजर से अंकित होती है। एचएसआरपी में अंकों और अक्षरों पर एक हॉट-स्टैम्प्ड फिल्म भी होती है,
जिस पर 45 डिग्री के कोण पर 'भारत' अंकित है। एचएसपीआर प्लेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस वाहन से जुड़ी होती है जहां इसे लगाया जाता है।
एचएसआरपी लाइसेंस प्लेट की कीमत क्या है?
एचएसआरपी प्लेट की कीमत दोपहिया वाहनों के लिए लगभग 400 रुपये से शुरू होती है और श्रेणी के आधार पर चार पहिया वाहनों के लिए 1,100 रुपये तक जाती है।
मालिक को कलर-कोडेड स्टिकर (पेट्रोल डीजल या सीएनजी संचालित इंजन की पहचान करने के लिए) प्राप्त करने के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा।
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