NPS Scheme: NPS के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, अब पैसा निकालने से पहले करना होगा ये काम
NPS Scheme: Big change in the rules of NPS, now this work will have to be done before withdrawing money.
NPS Scheme: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) चलाने वाली संस्था पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा योजना से बाहर निकलने या निकासी के समय एनपीएस धनराशि ग्राहकों के बैंक खाते में जमा की जाती है। क्रेडिट करने के लिए तत्काल बैंक खाता सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक खाता सत्यापन पैनी ड्रॉप विधि के अनुसार किया जाएगा।
पीएफआरडीए द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एनपीएस योजना से बाहर निकलने या निकासी के अनुरोधों को संसाधित करने और ग्राहकों के बैंक खाते के विवरण में संशोधन करने के लिए पेनी-ड्रॉप विधि के अनुसार सत्यापन आवश्यक है।
बिना सत्यापन के पैसा नहीं निकाला जाएगा
यदि सीआरए पेनी ड्रॉप सत्यापन करने में विफल रहता है, तो एनपीएस योजना से बाहर निकलना और निकासी या ग्राहक के बैंक खाते में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
सीआरए सत्यापन जानकारी भेजेगा
यदि पेनी-ड्रॉप सत्यापन विफल हो जाता है, तो सीआरए को ग्राहक के मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर सूचना भेजनी होगी और उन्हें इसके लिए अपने नोडल अधिकारी और पीओपी से संपर्क करने की सलाह देनी होगी। इसके अलावा सीआरए को पेनी-ड्रॉप वेरिफिकेशन न होने की जानकारी उस ग्राहक के नोडल अधिकारी और पीओपी को देनी होगी.
आपको बता दें, जब भी किसी ग्राहक का पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो सीआरए अतिरिक्त वेरिफिकेशन करता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी निकासी अनुरोध पर कार्रवाई करने से पहले अत्यधिक सावधानी बरती जाती है।
पेनी ड्रॉप सत्यापन विफलता का कारण
अमान्य खाता संख्या/खाता प्रकार
अमान्य/गलत आईएफएससी कोड
नाम सही नहीं है
खाता निष्क्रिय
खाता बंद करना
खाता मौजूद नहीं हैं
खाता स्थानांतरण
क्रेडिट फ़्रीज़
खाता प्रकार बेमेल