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One Nation One Election "एक देश एक चुनाव"

One Nation One Election

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One Nation One Election

"एक देश एक चुनाव" 

बिल को पास करवाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83,172 और 356 में संसोधन की जरूरत पड़ेगी, संसोधन करने के लिए लोकसभा व राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के साथ-साथ 50 प्रतिशत राज्य की सरकारों से भी सहमति लेनी होगी!

जो फिलहाल मुश्किल लग रहा है, मुझे ये भाजपा का शिगूफा लग रहा है पास नहीं हुआ तो कहेंगे विपक्षी दलों ने जानबूझकर पास नहीं होने दिया अगर सच में भाजपा एक देश एक चुनाव चाहती है तो उन्हें इसे अपनी पिछली टर्म में Implement करना चाहिए था!

एक देश एक चुनाव अगर पास होता है तो हमारे सामने नई चुनौतियां भी होगी, जिस प्रकार की हमारी चुनाव प्रक्रिया है उसमें भी काफी बड़े  बदलाव करने पड़ेंगे, कुल मिलाकर ये सब आसान नहीं रहने वाला!

अनुच्छेद 83 - संसद के सदनो की अवधि बारे


अनुच्छेद 172 - राज्यों के विधानमंडल की अवधि बारे


अनुच्छेद 356 - राज्य सरकार पर एकाधिकार स्थापित करने यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधित

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