PM Kisan Tractor Yojana 2024 : किसान आधी कीमत पर ट्रैक्टर खरीद सकेंगे , आ गई नई सकीम , जानिए कैसे करे आवेदन
झारखंड सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना। इस योजना के तहत किसानों को 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ये ट्रैक्टर किसान समूह, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैंपस-पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।
ट्रैक्टर पर बंपर सब्सिडी
अगर किसान ट्रैक्टर के साथ दो कृषि यंत्र भी खरीदते हैं तो उन्हें ट्रैक्टर पर 50 फीसदी और अन्य कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. योजना के तहत किसान को 10 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा, जिसमें एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण शामिल होंगे. झारखंड कृषि विभाग ने योजना से संबंधित आदेश जारी कर दिये हैं.
योजना का कार्यान्वयन
योजना के पहले चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे और अगले दो वर्षों में 1,100 से अधिक ट्रैक्टर वितरित किये जायेंगे. कृषि विभाग हर जिले में ट्रैक्टर बांटेगा, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर देवघर और दुमका जिले में किसानों के पास जायेंगे.
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने जिला कृषि कार्यालय या भूमि संरक्षण कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 जुलाई है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर जमा करना होगा। 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, किसानों के पास ट्रैक्टर चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना आवश्यक है।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता है:
आवेदक किसान का पैन कार्ड
आधार कार्ड
स्थायी निवास का प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की प्रति
किसान का ड्राइविंग लाइसेंस
खेत के कागजात
मोबाइल नंबर आधार से लिंक
किसान का पासपोर्ट साइज फोटो
अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।