RBI News : FD जमाकर्ताओं की मौज, RBI ने लिया बड़ा फैसला , जानिए पूरी जानकारी
अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नॉन-रिफंडेबल फिक्स्ड डिपॉजिट की न्यूनतम राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी है।
इसका मतलब है कि अब आप सभी सावधि जमा (एफडी) की परिपक्वता से पहले 1 करोड़ रुपये (एफडी नए नियम) तक की प्रारंभिक निकासी कर सकते हैं। यहां आपको बता दें कि बैंक दो तरह की एफडी ऑफर करते हैं। एक कॉलेबल और दूसरा, नॉन-कॉलेबल। कॉल करने योग्य जमा जल्दी निकासी की अनुमति देते हैं, जबकि गैर-कॉल योग्य जमा नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 26 अक्टूबर को एक अधिसूचना में कहा कि गैर-कॉल योग्य एफडी की पेशकश के लिए न्यूनतम राशि 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये या रुपये की जा सकती है। और सभी घरेलू सावधि जमा स्वीकार किए जा सकते हैं।
ग्राहक शुरुआत में केवल छोटी रकम ही निकाल पाएंगे। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्देश अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) जमा/साधारण अनिवासी (एनआरओ) जमा के लिए नए नियमों पर भी लागू होगा।
बैंक समय से पहले निकासी के विकल्प के बिना एफडी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बशर्ते कि ग्राहकों से (एकल या संयुक्त रूप से) 15 लाख रुपये और उससे कम की राशि में स्वीकार की जाने वाली सभी सावधि जमाओं में शीघ्र निकासी की सुविधा होगी।
अब नियम में संशोधन किया गया है. एनआरई/एनआरओ खाताधारकों के लिए 1 करोड़ रुपये तक की एफडी (सावधि जमा) जमा पर शीघ्र निकासी के विकल्प भी उपलब्ध होंगे।
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