logo

गेहूं कटाई के बाद अवशेष जलाने पर लगी पाबंदी, धारा 144 लागू, जिलाधीश आर.के सिंह ने किए आदेश जारी

गेहूं कटाई
XA
144 लागू,

गेहूं कटाई के बाद अवशेष जलाने पर लगी पाबंदी, धारा 144 लागू, जिलाधीश आर.के सिंह ने किए आदेश जारी

-जिलाधीश आर.के सिंह ने किए आदेश जारी


सिरसा, 2 अप्रैल।


जिलाधीश आर.के सिंह ने जिला में गेहूं की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर जनहित में दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के तहत अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, संपत्ति की हानि

, तनाव, क्रोध व मानव जीवन को खतरे की संभावना बनी रहती है। इसके जलाने से पशुओं के चारे की भी कमी हो सकती है। इसके अलावा फसल अवशेष जलाने पर भूमि की मित्र कीट मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने के कारण पैदावार पर प्रभाव पड़ता है। इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 संपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now